विशाल-पुनावाला को सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली


अम्बाला, जैन मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संगीतकार विशाल ददलानी और कांग्रेस नेता तहसीन पुनावाला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने सोमवार को सैशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने दोनों को कुछ राहत देते हुए कहा कि वह हर हाल में सदर थाना पुलिस अम्बाला छाबनी जाकर जांच में शामिल हों और बयान दर्ज कराएं। अब दोनों आरोपियों को पहले अम्बाला के सदर थाना अम्बाला छावनी जाकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे, इसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी या जमानत पर कोर्ट सुनवाई करेगी। ज्ञातव्य है कि पिछले महीने हरियाणा विधान सभा में सत्र के शुभारम्भ पर जैन मुनि श्री तरुण सागर जी ने विधानसभा में प्रवचन दिये थे। इसके बाद उक्त दोनों आरोपियों ने 27 अगस्त को ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी एवं अश्लील फोटो टैग कर दिया।

मामले की जांच छाबनी थाना के एसएचओ अजीत सिंह ने की और लगभग 7 लोगों के बयान दर्ज किये। मामला दर्ज होने के बाद विशाल ददलानी ने 7 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में जमानत हेतु एक याचिका दायर की थी किंतु सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट में जमानत अर्जी देने की नसीहत दी थी। इसके बाद 13 सितम्बर को दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और शिकायतकर्ता पुनीत अरोड़ा को नोटिस जारी कर अपने बयान दर्ज करने के आदेश दे दिये और मामले की सुनवाई 28 सितम्बर रख दी। इस बीच 17 सितम्बर को दोनों आरोपी सेशन कोर्ट अम्बाला पहुंचे और जमानत अजी दायर की। कोर्ट ने अर्जी पर 19 सितम्बर को सुनवाई करते हुए सदर थाना पुलिस के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है।


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